सरकार ने साफ किया नियम — दो पत्नियों की स्थिति में फैमिली पेंशन कैसे बंटेगी

केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़े पेचीदा मामलों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW) ने सभी मंत्रालयों और विभागों को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम (O.M. No. 1/1(33)/2024-P&PW(K)/9629, दिनांक 27 अक्टूबर 2025) जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं।
इन निर्देशों में Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के प्रावधानों को दोहराते हुए बताया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, तो फैमिली पेंशन कैसे वितरित की जाएगी।
दो पत्नियों की स्थिति में पेंशन का बंटवारा
DoPPW ने स्पष्ट किया कि “विधवा” या “विधुर” शब्द केवल कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए मान्य होगा।
अगर मृत कर्मचारी की दो या अधिक विधवाएं हैं, तो फैमिली पेंशन बराबर हिस्सों में बाँटी जाएगी।
यदि किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पात्र नहीं रहती, तो उसका हिस्सा पात्र बच्चों को मिलेगा।
दूसरी शादी पर सख्ती
विभाग ने साफ कहा कि यदि कोई कर्मचारी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है, तो यह Hindu Marriage Act, 1955 और CCS (Pension) Rules, 2021 का उल्लंघन है।
ऐसे मामलों में विभागों को कानूनी सलाह लेकर ही निर्णय लेना होगा।
कानूनी राय जरूरी
दो पत्नियों से जुड़े पेंशन विवादों में Department of Legal Affairs से राय लेना अनिवार्य किया गया है।
साथ ही, संबंधित मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन अधिकारी को इस तरह के मामलों की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि सभी विभागों में एकसमान नियम लागू रहें।
फैमिली पेंशन का प्राथमिकता क्रम
विधवा या विधुर
पात्र बच्चे (गोद लिए, सौतेले या रिटायरमेंट के बाद जन्मे)
आश्रित माता-पिता
मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम आश्रित भाई-बहन
रिटायरमेंट के बाद मृत्यु पर बढ़ी पेंशन
DoPPW ने यह भी बताया कि यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, तो परिवार को Enhanced Rate पर फैमिली पेंशन मिलेगी —
यह पेंशन 7 साल तक या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी।
सरकार के इस कदम से फैमिली पेंशन नियमों में स्पष्टता आई है और परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत किया गया है।




