महासमुंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार अब नेशनल लोक अदालत संपूर्ण देश मे एक साथ 22 अप्रैल 2018 (रविवार) को आयोजन किया जाएगा,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश्वरी सूर्यवंशी ने बताया कि 14 अप्रैल को डॉ भीम राव अम्बेडकर की जयंती होने का कारण तिथि में परिवर्तन किया गया है,उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में लोक अदालत एक प्रभावशली कदम है। इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद श्रीमती सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में रविवार 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
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जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए तथा तहसील स्तर पर खण्डपीठों का गठन किया जाएगा। इन खण्डपीठों के द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा- 138,परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निस्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएगें जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे।