शहरी विकास अभिकरण को कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी

शहडोल. (Fourth Eye News) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्टेªट श्री अषोक ओहरी ने शहरी विकास अभिकरण को पत्र जारी कर निर्देषित किया है कि नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचावं हेतु मार्गदर्षी दिशा निर्देश जारी किये गए है जिनका पालन सुनिष्चित कराए। जारी निर्देश में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में सर्वजानिक स्थनो एवं सामूहिक गतिविधियों में आने वाले व्यक्तियों द्वारा एक स्थान पर समूह में एकत्रित न हो।
नागरिकों के माध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए किसी प्रकार का सामूहिक सार्वजानिक आयोजन स्थगित रखा जाए पूर्णतः साफ-सफाई एवं संक्रमण मुक्त रखा जाए, बुखार, खासी, सांस में तकलीफ होने के लक्षण दिखाई देने पर उनके व्यक्तिगत, कण्टेक्ट एवं पते , दूरभाष की जानकारी रखकर तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूचित किया जाए। इसी प्रकार वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु नगरीय होर्ट बाजारों,पार्कों बस स्टेण्ड, वार्डों के मुख्य मार्ग सार्वजानिक शौचालयों, नालों, रेल्वे स्टेशन के निकट भीड-भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थलों, बाजारो, सार्वजानिक परिवहनो के साधनों, अस्पतालों में पूर्णतः साफ-सफाई संक्रमण मुक्त रखा जाए। नगरीय निकाय के अमले को आवष्यक संसाधनों केा उपलब्ध कराए जाए तथा संक्रमण के बचाव हेतु मार्गदर्षी निर्देषों से प्रषिक्षित किया जाए, सरल भाषा में नियमित रूप से मुनादि कराई जाए,
मीडिया एवं केवल ऑपरेटरों के माध्यमों से संदेश प्रसारित कराए जाएं, सार्वजानिक दृष्टव्य स्थानों पर कोरोना वायरस के बचाव के होर्डिंग लगाए जा, रहवासी क्षेत्रों में फगिंग मषीन से गंदगी एवं संक्रमण से मुक्त रखने हेतु धुए का छिड़काव एवं स्वच्छता पर नियमित रूप से साफ-सफाई कराई जाए,पेयजल व्यवस्था, अग्निसमन व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था सुनिष्चित कराए जाए। सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आदेश निर्देश का उल्लघन करने पर महामारी अधिनियम 1897, लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949, 1973, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी। यह आदेश 31 मार्च 2020 अथवा आगामी निर्देश तक प्रभावषील रहेगे।