नईदिल्ली : कार्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट की जज ने किया खुद को अलग
नईदिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट की जज इंदरमीत कौर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया.
मामले से अलग होने के बारे में जज कौर ने कोई वजह नहीं बताई. उन्होंने बस इतना कहा कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजेंगी ताकि वह जमानत याचिका को मंगलवार को ही किसी अन्य पीठ को सौंप दें.
यह जमानत याचिका सोमवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जज सी हरिशंकर की बेंच के सामने लाई गई और मंगलवार कि सुबह सुनवाई के लिए लिस्टेड की गई थी.कार्ति के पिता पी चिदंबरम और मां नलिनी चिदंबरम दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. वे अदालत में मौजूद थे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इसके कुछ घंटे पहले एक अदालत ने उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
सोमवार को एक विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने उनकी वह याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें कार्ति ने खतरे की आशंका के मद्देनजर तिहाड़ जेल की अलग सेल में रखे जाने की मांग की थी.
अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई का निवेदन और जेल में खतरे की बात भी खारिज कर दी. कार्ति का कहना था कि चूंकि पिछली संप्रग सरकार में बतौर केन्द्रीय मंत्री उनके पिता पी चिदंबरम कई संवेदनशील मुद्दों से निपटे हैं, इसलिए उन्हें खतरा है.
चेन्नई में 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से कार्ति 12 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे, एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही थी. सीबीआई ने अदालत से कहा कि कार्ति को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अब जरूरत नहीं है. इसके बाद अदालत ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था.
अदालत ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को ही होगी.