लोकसभा निर्वाचन 2024, निर्वाचित एवं जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने आदेश जारी
![लोकसभा निर्वाचन 2024, निर्वाचित एवं जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने आदेश जारी 1 Lok Sabha Elections 2024, order issued to withdraw vehicles allotted to elected and public representatives](https://4rtheyenews.com/wp-content/uploads/2024/03/165d2e61f4a8d125949b879e3d71d25c-730x470.webp)
राजनांदगांव । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने निर्वाचित एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा को तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि तक केन्द्र, राज्य शासन के उपकरण संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिका निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विणपन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकार की अनुमति संसद सदस्य, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना है। जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन तत्काल वापस लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवगत कराने कहा है।