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अंतागढ़ टेपकांड : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता ने दिया इस्तीफा

रायपुर

  • पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता ने अंतागढ़ टेपकांड मामले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है. सोमवार दोपहर को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया. बता दें कि हाल ही में उन्हें दाऊ कल्याण सिंह सुपरस्पेलिटी हॉस्पिटल से अधीक्षक से हटाया था. इसके बदले में उन्हें मेडिकल कॉलेज में ओसीडी बनाया दिया था.
  • रविवार को कांग्रेस प्रवक्ता और अधिवक्ता किरणमयी नायक ने डॉ पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व विधायक अमित जोगी व पूर्व विधायक मंतूराम पवार के खिलाफ पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस एफआईआर के बाद डॉ पुनीत गुप्ता अस्पताल पहुंचे और अपना इस्तीफा डीन आभा सिंह को सौंप दिया. इस्तीफे के साथ ही उन्होंने नियमानुसार एक माह का वेतन अस्पताल में जमा कराया. फिलहाल डीन आभा सिंह ने डॉ पुनीत गुप्ता का इस्तीफा राज्य सरकार को भेज दिया है.
  • किरणमयी नायक का आरोप है कि भाजपा की ओर से राजेश मूणत और पुनीत गुप्ता ने 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को आर्थिक प्रलोभन देकर खरीद लिया था. इसके लिए उन्होंने अजीत और अमित जोगी के साथ मिलकर साजिश रची थी. इस मामले में मंतूराम पवार रुपये लेकर नाम वापस ले लिया था. यह पूरी तरह खरीद-फरोख्त और षड़यंत्र का मामला है.
  • किरणमयी नायक ने यह भी कहा है कि उनके पास इस मामले के ऑडियो क्लिप मौजूद है. किरणमयी ने इन आरोपों के साथ पंडरी थाने में धारा 171E, 171F, 406, 420, 120आईपीसी और धार 9, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर कराई है.

जमानत के लिए लगाई याचिका

  • अंतागढ़ सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद से रोजाना घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है. मामले में कांग्रेस नेेत्री किरणमयी नायक द्वारा पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है.
  • जानकारी के अनुसार, डॉ. गुप्ता ने पंडरी थाना में दर्ज 420 और भ्रष्टाचार के मामले में अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. आवेदन पर सुनवाई 6 फरवरी को होगी. कयास लगाया जा रहा है कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, लेकिन मामला की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी भी सुनवाई कर सकते हैं.

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