स्टे के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस
रायपुर। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संविदा प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि मेहमान प्रवक्ता भर्ती में हाईकोर्ट बिलासपुर की ओर से पूरे राज्य में स्टे(रोक) लगाए जाने के बावजूद शा.आई.टी.आई. दुर्ग, महासमुंद, डौंडीलोहारा एवं बेमेतरा के प्राचार्यों के द्वारा विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं । हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा जारी आदेश का पालन अवनीश कुमार शरण वर्तमान संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण एवं स्थापना अनुभाग अधिकारी सरोप्र द्वारा नहीं किया गया है। याचिका में अवनीश कुमार शरण व टीके सातपूते अनिल कुमार टेम्भूरकर, धनश्याम साहू, हरि सिंह राणा, परमेश्वर ईडिपाचे पर कडी न्यायिक कार्यवाही की मांग की गई हैं। प्रथम दृष्टया में हाईकोर्ट बिलासपुर ने अवमानना मानते हुए अवमानना याचिका स्वीकार की है। हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2022 को रखी गई हैं। याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट बिलासपुर में एकल बेंच के जस्टिस पी. सैम कोशी ने 22 जून 2022 को की है ।
बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) में 2007, 2009 एवं 2010 से लगातार संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद में कार्य कर रहे 34 याचिकाकर्ताओं संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14/03/2022 में याचिका क्रमांक WPS 1648/2022 के तहत संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षाण द्वारा विधि अनुसार आदेश का पालन नहीं करते हुए संविदा सेवा में नहीं रखने व इनके ही पदो पर शासकीय आईटीआई में नोडल अधिकारी / प्राचार्यो के माध्यम से संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश कुमार शरण के द्वारा मेहमान प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर अवमानना याचिका लगाई गई हैं।
उच्च न्यायालय (बिलासपुर) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के कारण प्रथमदृष्टया में ही संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश कुमार शरण, संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) दुर्ग जोन के टी.के. सातपूते, शा. आई.टी.आई. दुर्ग के प्राचार्य अनिल कुमार टेम्भूरकर, शा. आई.टी.आई. महासमुंद के प्राचार्य धनश्याम साहू, शा. आई.टी.आई. बेमेतरा के प्रशिक्षण अधीक्षक हरि सिंह राणा, शा.आई.टी.आई. डौंडीलोहारा के प्राचार्य परमेश्वर ईडिपाचे पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जाने को लेकर कड़ी कार्यवाही की मांग 34 याचिकाकर्ताओं के द्वारा की गई हैं। हाईकोर्ट बिलासपुर के एकल बेंच में जस्टिस पी. सैम कोशी ने याचिका की सुनवाई दिनांक 22/06/2022 को करते हुए नोटिस जारी कर सभी उत्तरवादी पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा हैं तथा अवमानना याचिका की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2022 को निर्धारित की हैं ।
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौडीलोहारा जिला बालोद के संविदा प्रशिक्षण अधिकारी संजय कुमार भगत एवं 34 अन्य याचिकाकर्ता संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की ओर से इस मामले की पैरवी पंजाब, हरियाणा राज्य हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अधिवक्ता मनोज मक्कड़ एवं हाईकोर्ट बिलासपुर की अधिवक्ता रंजना जायसवाल ने की हैं।