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प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 25 लाख नए गैस कनेक्शन, दीपावली से पहले बड़ा उपहार

रायपुर। भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) के अंतर्गत अब तक 10.33 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। अब दीपावली के पूर्व एक और सौगात के रूप में पीएमयूवाय के तहत 25 लाख नए उज्जवला गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ को इसमें 2 लाख 23 हजार नए कनेक्शन देने का लक्ष्य मिला है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

15 दिनों में मिलेंगे नए एलपीजी कनेक्शन

सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उज्जवला समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति 7 दिनों में पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें 15 दिनों के भीतर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। आवेदन की प्रक्रिया, सत्यापन और कनेक्शन वितरण की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

नियद नेल्ला नार योजना वाले जिलों को विशेष प्राथमिकता

बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा जिलों के चिन्हांकित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन इलाकों में विशेष शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे और पात्र परिवारों को 100% कनेक्शन दिए जाएंगे।

दूरस्थ क्षेत्रों में ई-केवाईसी हेतु विशेष व्यवस्था

दुर्गम इलाकों से प्राप्त आवेदनों के ई-केवाईसी के लिए सुगम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर लाभ दिलाया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति का गठन, कलेक्टर होंगे अध्यक्ष

जिला उज्जवला समिति न्यूनतम 5% आवेदनों का सत्यापन करेगी। समिति में कलेक्टर, नोडल अधिकारी, तेल कंपनियों के प्रतिनिधि और गैर-सरकारी सदस्य शामिल होंगे। सभी गैस एजेंसियों की बैठक कर योजना की जानकारी साझा की जाएगी।

कनेक्शन के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड

योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते:

परिवार का कोई सदस्य 10,000 रुपये/माह से अधिक कमाता हो

कोई सरकारी कर्मचारी हो

गैर-कृषि उद्यम पंजीकृत हो

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपये से अधिक हो

2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या सिंचाई उपकरण हो

5 एकड़ से अधिक भूमि दो फसल मौसमों में सिंचित हो

7.5 एकड़ से अधिक भूमि और सिंचाई साधन हो

30 वर्ग मीटर से बड़ा घर हो

मोटर वाहन, मछली पकड़ने की नाव, कृषि मशीनरी हो

पहले से एलपीजी कनेक्शन हो

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