ट्रंप को कोर्ट ने दिया झटका, ‘तानाशाही टैरिफ’ पर अमेरिकी न्यायपालिका का बड़ा वार

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट का गलत इस्तेमाल किया और राष्ट्रपति को इतने व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला उन छोटे व्यापारियों और कंपनियों के पक्ष में आया जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ये टैरिफ अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। फैसले के बाद अमेरिकी राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप समर्थकों ने इसे “डीप स्टेट की साजिश” बताया, जबकि विपक्षी दलों ने कहा कि ट्रंप हमेशा संवैधानिक सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस फैसले से अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर यह फैसला कायम रहता है तो ट्रंप की चुनावी रणनीति को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब अमेरिकी न्याय विभाग इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रहा है।



