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Bastar: शर्तों पर मिल जाएगी शादी के आयोजन की अनुमति

जगदलपुर (Bastar),कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिए लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
जिसमें नगर निगम जगदलपुर(Bastar) क्षेत्र को छोड़कर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिषत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है।
इन क्षेत्रों में सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाकु, सभी माॅल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के खोलने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (घर में) में विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।

जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात को ध्यान मेें रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा।

जिला प्रशासन ने नगर निगम जगदलपुर (Bastar) क्षेत्र के लिए सभी 48 वार्डों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् ऐसे वार्ड जहां भीड़-भाड़ कम होता हो, बड़े बाजार नहीं है, बड़ी संख्या में एक साथ दुकाने नहीं है, ऐसे वार्डो में दुकान प्रारंभ की अनुमति दी जाती है.

उल्लेख है कि 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाए, शत् प्रतिशत क्रेता-विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकान में सेनीटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की की जाए, दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु 01-01 मीटर के अंतर पर मार्किग किया जाएगा।

मार्किग के बगैर दुकानों का संचालन न किया। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किग किया जाकर सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाए, मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस  आदेश  का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड पांच सौ रूपए, द्वितीय उल्लंघन पर दो हजार रूपए अधिरोपित होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है, तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

लिखित वार्ड के अतिरिक्त जिन वार्डो में जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकान संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी। इनके अतिरिक्त नई दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थिति में ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाखू विक्रय की दुकान, व्यायामशाला, तरणताल, सिनेमाघर, माॅल, सामाजिक समारोह के भवन, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।

भोजन सामग्री विक्रय के सभी दुकानें टेक अवे सुविधा के साथ संचालित होगी। दुकान के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, राजकीय शैक्षणिक संस्थायें पूर्ववत बंद रहेगी। वर्तमान सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है, केवल विशेष आवश्यकता होने पर अपने निजी वाहन से घर से निकलें। शहरी क्षेत्र में भी वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु तहसीलदार से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।

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