कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें

गुना जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक में कमेटी द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी फ्रेंक नोबल ए. के आदेशानुसार गुना जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 06:00 बजे से 31 मई 2021 की रात्रि 12:00 बजे तक के लिये कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रशासकीय एवं लोकहित में मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुना जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा भांग/भांगघोटा दुकानों को 24 मई 2021 की प्रात: 06:00 बजे से दिनांक 31 मई 2021 की रात्रि 12:00 बजे तक बंद रखने हेतु आदेश जारी किये गये हैं।