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बलौदाबाजार : चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश

बलौदाबाजार : कलेक्टर जे.पी.पाठक ने आज यहां राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र के संबंध में जारी नई निर्देशों के बारे में बताया। बैठक में मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कलेक्टर पाठक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन लडऩे से संबंधित याचिका पर लिए गए निर्णय के अनुसार अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन प्रारूप-26 में संशोधन किया गया है।

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जिसके अनुसार निर्वाचन लडऩे वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारूप-26 में दिए गए शपथ-पत्र में अपराधिक मामलों, परिसंपत्तियों, देयताओं और शैक्षणिक अर्हताओं की घोषणा की जाती है। नए निर्देशों के अनुसार निर्वाचन लडऩे वाला प्रत्येक अभ्यर्थी दिए गए प्रारूप में यथा अपेक्षित सारा ब्यौरा अनिवार्य रूप से देंगे। अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों और दोष सिद्धि के मामलों की सूचना का ब्यौरा बड़े अक्षरों में लिखना अपेक्षित है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा अथवा लड़ रही है।

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उसे अपने विरूद्ध लंबित अपराधों और दोष सिद्धि केे मामले में दल को सूचित करना होगा और संबंधित राजनीतिक दल द्वारा अपराधिक रिकार्ड वाले अभ्यर्थियों के संबंध में प्राप्त सूचना को अपनी अधिकारिक वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से डालना होगा। कलेक्टर पाठक ने बताया कि अभ्यर्थी और संबंधित राजनीतिक दल अभ्यर्थी के अपराधिक रिकार्ड के बारे में अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित किए जाने वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे। समाचार पत्रों में घोषणा-पत्र के न्यूनतम आकार भी चुनाव आयोग के निर्देश द्वारा 12 नंबर का फोन्ट निर्धारित किया गया है।

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अभ्यर्थी और राजनीतिक दल को नाम निर्देशन पत्र भरने के उपरांत कम से कम तीन दिनों तक इस घोषणा पत्र का प्रकाशन करवाया जाना अनिवार्य होगा। चूंकि जिले में नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 2 नवंबर और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है इसलिए अभ्यर्थी 6 से 18 नवम्बर के दौरान किन्ही भी तीन दिवसों में ऐसे समाचार पत्रों में घोषणा पत्र प्रकाशित करवाएंगे जिनका सर्कुलेशन क्षेत्र में अधिक हो।

साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले तक अभ्यर्थी अपने अपराधिक मामलों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकते है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.जयवर्धन, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक, संयुक्त कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ध्रुव उपस्थित थे।

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