12 अगस्त तक सामान्य ट्रेनों के संचालन पर रोक

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ऐलान किया कि किसी भी रेगुलर टाइम टेबल्ड पैसेंजर ट्रेन सेवा को 12 अगस्त तक नहीं चलाया जाएगा. इन ट्रेनों में मेल, एक्सप्रेस और सबअर्बन ट्रनें शामिल हैं. रेलवे बोर्ड (Railway Board) द्वारा जारी सर्रकुलर के मुताबिक, सभी टाइम टेबल्ड पैसेंजर ट्रेनों को 12 अगस्त 2020 तक रद्द कर दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई 2020 से 12 अगस्त 2020 तक सफर करने वाली सभी रेगुलर टाइम टेबल्ड ट्रेनों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द करने का फैसला किया गया है. आइए जानें कैसे आपको रद्द ट्रेन टिकट का पैसा मिलेगा.
कैसे मिलेगा कैंसिलेशन का पैसा वापस ?
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई 2020 से 12 अगस्त 2020 तक सफर करने वाली सभी रेगुलर टाइम टेबल्ड ट्रेनों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द करने का फैसला किया गया है. भारतीय रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के लिए PRS काउंटर टिकट के लिए यात्री, यात्रा की तारीख के 6 महीने तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं.ई-टिकट ऑटोमेटिकली ही वापस कर दिया जाएगा. अगर ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है, तो भारतीय रेलवे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक विशेष मामले के रूप में रिजर्व टिकटों की पूरी राशि वापस कर देगा. यह नियम PRS काउंटर जनरेट टिकट और ई-टिकट दोनों के लिए लागू होगा.
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