छत्तीसगढ़दुर्गबड़ी खबरें

भिलाई : भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ को कोर्ट से समंस जारी

भिलाई : बर्खास्त कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर रखने के मामले में विशेष न्यायालय ने बीएसपी के सीईओ एम रवि के लिए समंस जारी किया है।फर्जी अंक सूची से नौकरी पाने वाले बर्खास्त कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर रखने के मामले में विशेष न्यायालय ने बीएसपी के सीईओ एम रवि और भिलाई नगर के सीएसपी वीरेन्द्र सतपथी को समंस जारी किया है*।

19 जून को उपस्थित होने कहा है

दोनों अधिकारियों को विशेष न्यायाधीश मसूंर अहमद ने 19 जून को उपस्थित होने के लिए कहा है। इस मामले में कर्मचारी श्रीनिवास के खिलाफ न्यायालय ने पहले ही मुकदमा दर्जकर लिया है। तब न्यायालय ने परिवाद पर फैसला सुनाते हुए बीएसपी के सीईओ और सीएसपी भिलाईनगर को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद परिवादी सेक्टर-11 खुर्सीपार निवासी रामचरण मांझी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने परिवाद की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय में स्थानंतरित कर दिया था। न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज को सही मानते हुए न्यायालय ने सोमवार को परिवाद ग्राह्य करते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ समंस जारी किया।

रामचरण मांझी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था

इस प्रकरण में बीएसपी के सीईओ और सीएसपी को अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता व परिवादी के अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय में अनावेदक दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रमाण के तौर पर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद न्यायाधीश प्रकरण पर अंतिम फैसला सुनाएंगे।

एफ आइआर है दर्ज

इसके पहले परिवाद न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायाधीश ने प्रस्तुत दस्तावेज को सही ठहराते हुए कर्मचारी श्रीनिवास राव के खिलाफ धोखाधड़ी कर कूटरचना करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है।ये है मामला सयंत्र में अनुकंपा नियुक्ति पर श्रीनिवास राव पदस्थ था। अंकूसची और अन्य दस्तावेज में पिता का नाम अलग-अलग है। जांच के बाद 1999 में बीएसपी ने श्रीनिवास राव को बर्खास्त कर दिया। तीन वर्ष के बाद 2001 में उसे बहाल कर दिया। दोबारा जांच में खुलासा कि जिस दस्तावेज को बहाल का आधार बताया गया है वह और संयत्र का आदेश दोनों कूटरचित है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button