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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: ग्रेच्युटी पर नया नियम, जानिए किसे मिलेगा ₹25 लाख तक का फायदा!

केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान (Gratuity Payment) को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने साफ कर दिया है कि ₹25 लाख तक की अधिकतम ग्रेच्युटी सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों को ही मिलेगी।

किन पर लागू नहीं होंगे ये नियम

इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बैंकों, आरबीआई, पोर्ट ट्रस्ट्स, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या समाजों (Societies) से जुड़े कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।

DoPPW ने बताया कि उन्हें कई RTI आवेदन मिल रहे थे, जिनमें पूछा जा रहा था कि क्या यह नई ₹25 लाख की सीमा सभी संस्थानों पर लागू होती है। विभाग ने स्पष्ट किया —
👉 “ये नियम केवल केंद्रीय सिविल सेवकों पर ही लागू होते हैं, अन्य संगठनों पर नहीं।”

क्या कहा विभाग ने

विभाग ने सुझाव दिया है कि यदि किसी संगठन के कर्मचारी को अपने संस्थान से संबंधित नियम जानने हों, तो वह अपने संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क करें।

ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला

30 मई 2024 की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी थी।
यह नियम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। यह वृद्धि तब लागू की गई जब महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% हो गया। नियमों के मुताबिक, जब भी DA 50% तक पहुंचता है, तब सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होती है — उसी के तहत ग्रेच्युटी सीमा भी बढ़ाई गई।

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