छत्तीसगढ़ न्यूज़ | Fourth Eye News

शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया।

इससे पहले जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार कर रायपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था, जहां वे लगातार बंद थे।

सुनवाई के दौरान चैतन्य बघेल की ओर से ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और राहत की मांग की गई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर विस्तार से अपना पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने ED और EOW से जुड़े मामलों में चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है, हालांकि अन्य मामलों में जांच अभी जारी रहेगी। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई, जहां चैतन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button