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धमतरी : अतिरिक्त गतिविधियों की दी गई अनुमति : सार्वजनिक स्थानों थूकना पाए जाने पर 500 रूपए का जुर्माना

धमतरी.(Fourth Eye News) प्रदेश शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले/हाॅस्पाॅट्स के भीतर कंटेन्मेट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुख को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित् करने के निर्देश दिए हैं।

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कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस केे संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण धमतरी जिले में 03 मई 2020 तक धारा 144 लागू करते हुए कुछ कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाआंे को छूट दी गयी थी। शासन द्वारा चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेंमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में आमजनों की सुविधा को ध्यान में रख 20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन शिथिलीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देशों के तहत जिले में 20 अप्रैल से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियां स्वास्थ्य सेवाएं में सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन, डिस्पेंसरी, दवा दुकान, कैमिस्ट, फार्मेसी, पैथोलॉजी/मेडिकल लैब एवं कलेक्शन सेंटर, वेटनरी अस्पताल/डिस्पेंसरी/क्लीनिक एवं आवश्यक सप्लाई चेन, अस्पताल संबंधी निर्माण कार्य तथा संस्थाओं का संचालन किया जा सकेगा। सभी चिकित्सीय एवं वेटनरी मानव संसाधन, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निीशियन एवं अन्य अस्पताल सेवाओं के व्यक्ति/एम्बुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी।

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इसी तरह कृषि एवं संबंधित गतिविधियां किसानों द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन/कृषि उत्पादों के उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियां, मंडी एवं उपमंडी, मंडी से लायसेंस प्राप्त क्रेता-विक्रेता, किसानों से निजी क्षेत्र द्वारा कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत क्रय-विक्रय, कृषि से संबंधित मशीनरी/स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें (सप्लाई चेन), कृषि मशीनरी कस्टम हायरिंग सेन्टर, खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय की अनुमति होगी।

वनक्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघुवनोपज/गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण, हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण की अनुमति होगी। मछलीपालन संबंधी समस्त गतिविधियां, पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग, हैचरी, पूरक आहार उत्पादन यूनिट, व्यवसायिक उत्पादन की अनुमति होगी। काजू
एवं अनाजों की प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बिक्री की अनुमति होगी। दूध एवं दूध उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाई चेन, पशु फार्म, कुक्कुट पालन एवं पशुपालन गतिविधियां, पशुआहार का परिवहन एवं संग्रहण तथा गौशालाओं के संचलन की अनुमति होगी। वित्तीय संस्थान की अनुमति सभी बैंक, ए.टी.एम., बैंकिंग सेवाओं के लिए आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र, बीमा कंपनियां, डाकघर संचालन की अनुमति होगी।

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