
सुकमा,( Fourth eye news ) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्दन कुमार ने सुकमा व कोंटा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को विवाह कार्यक्रम की अनुमति देने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी पूर्व आदेश के तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों द्वारा विवाह की अनुमति हेतु आवेदन किए जाने पर सशर्त अनुमति दिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया है।
अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा विवाह की अनुमति सशर्त दी जाएगी जिसमें विवाह में वर वधू एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी । समारोह में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों की आवागमन की अनुमति होगी ।
विवाह कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग और सामूहिक भोज पर प्रतिबंध होगा। साथ ही सार्वजनिक मार्ग में बारात निकालने और सार्वजनिक भवनों का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। समय-समय पर केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी, जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।
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