धमतरी : विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत आगामी 20 नवम्बर मतदान दिवस को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत् मतदान में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के मतदान के दिन अर्थात् 20 नवंबर मंगलवार को अवकाश (सामान्य अवकाश) घोषित किया गया है।
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बताया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किए जाने कहा गया है। इसी तरह जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।