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धनबाद : भोजपुरी गायक भरत शर्मा को तीन मामलों में दो-दो वर्ष कैद

धनबाद : फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर आयकर विभाग से रिटर्न प्राप्त करने के आर्थिक अपराध तीन विभिन्न मामलों में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास के विरुद्ध बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत ने भरत शर्मा को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की कारावास एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। सुनवाई के दौरान भरत शर्मा हाजिर थे। आयकर अधिकारी शशि रंजन की शिकायत पर 25 एवं 28 जनवरी 2005 को कुल पाच शिकायतवाद दाखिल किए गए थे। दो मुकदमे में भरत को पूर्व में 27 जनवरी को दो-दो वर्ष की सजा हो चुकी है। शिकायतवाद संख्या 3/05 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1997-1998के दौरान भरत ने फर्जी कागजातो के आधार पर आयकर विभाग से 37 हजार 634 रुपये वापसी का दावा किया था।

दो-दो वर्ष की कारावास

विभाग ने उन्हें सूद समेत यह राशि वापस की थी। वहीं, केस नंबर 05/05 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान भरत ने फर्जी कागजात के सहारे 79 हजार 260 रुपये का रिटर्न क्लेम किया। सीओ केस नं 07/05 में आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान भरत ने फर्जी दस्तावेज के सहारे आयकर विभाग से एक लाख तीन हजार रुपये का टीडीएस क्लेम लिया था।
जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि भरत ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के जो कागजात विभाग को सौंपे थे, वह कंपनी द्वारा निर्गत ही नहीं की गई थी।

आयकर विभाग की ओर से अभियोजन का संचालन अधिवक्ता मुख्तार अहमद व जय शकर केसरी ने किया। इसके पूर्व भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी को निचली अदालत से फर्जी तरीके से रिटर्न क्लेम के मामले में ही सजा हो चुकी है। अपीलीय अदालत ने भी सजा को बरकरार रखा है। फिलवक्त बेबी देवी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है।

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