सरकार ने जारी किया आधार वेरिफिकेशन के लिए नया नियम

दिल्ली। आधार कार्ड भारत में एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना देश में कोई भी काम नहीं हो सकता है। UIDAI भी समय-समय पर आधार से संबंधित जानकारियां देती है। आधार वेरिफिकेशन को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। यह नया नियम आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन को लेकर है। अब नए नियम के तहत आप अपने आधार को ऑफलाइन या बिना किसी इंटरनेटर या ऑनलाइन के भी वेरिफिकेशन कर सकेंगे।
सरकार की तरफ से जारी नियम के अनुसार, वेरिफिकेशन के लिए अब आपको डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किया गया दस्तावेज देना होगा। यह डिजिटली साइन्ड दस्तावेज आधार की सरकारी संस्था यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी होना चाहिए। आपको बता दें कि इस दस्तावेज पर यूजर के आधार नंबर के अंतिम चार अक्षर दिए रहते हैं।
इस नए नियम में आधार होल्डर को एक विकल्प दिया जाता है कि वह आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए अपने आधार पेपरलेस ऑफलाइन e-KYC को किसी अधिकृत एजेंसी को दे सकता है। इसके बाद एजेंसी आधार होल्डर की ओर दिए गए आधार संख्या और नाम, पता आदि को सेंट्रल डेटाबेस के साथ मिलान करेगा। अगर मिलान सही पाया जाता है तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी जाती है।