छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल ने ये याचिका लगाई है। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के 48 घंटे पहले रैली व सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें विजय बघेल ने कहा कि 16 नवंबर 2023 को तत्कालीन सीएम व विधायक प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रैली व रोड शो का आयोजन किया गया था, जो धारा 126 का स्पष्ट उल्लंघन है। न्यायालय ने इन तर्कों और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल ने ये याचिका लगाई है। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के 48 घंटे पहले रैली व सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें विजय बघेल ने कहा कि 16 नवंबर 2023 को तत्कालीन सीएम व विधायक प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रैली व रोड शो का आयोजन किया गया था, जो धारा 126 का स्पष्ट उल्लंघन है। न्यायालय ने इन तर्कों और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है।