
कोरबा : कपड़ा दुकान में काम करने वाली एक किशोरी विगत 2 जुलाई से लापता हो गई है। पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर पुत्री के अपहरण का संदेह जाहिर किया है। इस आधार पर पुलिस ने संदेही युवक के खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध कायम कर उसकी पतासाजी प्रारंभ कर दी है।
जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली अंतर्गत निवासरत 15 वर्षीय किशोरी पावर हाऊस रोड स्थित एक कपड़ा दुकान में काम करती है। विगत 2 जुलाई को वह दुकान जाने के नाम से घर से निकली थी। जिसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई। लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। जिसे लेकर उसके पिता ने राताखारए दुर्गा चौक में रहने वाले सूरज यादव पिता रामकुमार यादव 22 वर्ष पर संदेह जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि घटना दिनांक से युवक भी लापता है।
2 ) कोरबा : रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी के मकान में चोरी
कोरबा : जिले में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। इस बार चोरों ने बांकीमोंगरा क्षेत्र के एक रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी के सूने मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने मकान से स्वर्णाभूषण नगदी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली है। मामले में बांकीमोंगरा पुलिस ने मकान स्वामी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457ए 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
जानकारी के अनुसार बांकीमोंगरा थाना अंतर्गत जंगल साइड बांधापारा में नेतराम सतनामी पिता सेवकराम सतनामी 64 वर्ष निवास करता है। जो एसईसीएल का रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी है। विगत 22.23 जून की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने उसके सूने मकान का ताला तोडकऱ पर्स में रखे 1100 रुप नगदीए एक मोबाइलए डेढ़ तोला सोने का हार चांदी का पायल सहित हजारों का सामान पार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करते हुए चोरों के संबंध में पतासाजी प्रारंभ कर दी है।
3 ) कोरबा : दंपत्ति से मारपीट
कोरबा : लेमरू क्षेत्र में आपसी रंजिश को लेकर दंपत्ति से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट के शिकार ग्रामीण ने इसकी रिपोर्ट लेमरू पुलिस से की है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
जानकारी के अनुसार लेमरू अंतर्गत ग्राम तुंधियापारा बगबुड़ा में संतराम रौलिया पिता चंद्राराम अपनी पत्नी रमोमति एवं 2 वर्षीय पुत्र के साथ निवास करता है। उसका गांव में रहने वाले सुरेश रौलिया पिता बंधुराम से पुराना विवाद चला आ रहा है। कल अपनी पत्नी व पुत्र के साथ संतराम धनवारा जा रहा था।
जहां गांव के मिडिल स्कूल के पास सुरेश रौलियाए नरेशए सुरही और विश्राम ने मिलकर उसकी व पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
4 ) रायपुर : अपचारी बालक ने की किशोरी से छेडख़ानी
रायपुर : सरोरा में एक अपचारी बालक ने किशोरी से छेडख़ानी किया। प्रार्थिया की शिकायत पर उरला पुलिस ने अपचारी बालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरोरा निवासी 17 वर्षीय प्रार्थिया ने थाने में शिकायत किया कि कल दोपहर मोहल्ले मेें ही
रहने वाला 17 वर्षीय अपचारी बालक ने प्रार्थिया को घर में अकेली देखकर प्रवेश किया और बेईज्जत करने के नियत से हाथ बांह पकड़ा। प्रार्थिया की शिकायत पर उरला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 452,354 ताहि 8 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
5 ) रायपुर : सट्टा खिलाते युवक गिरफ्तार
रायपुर : तेलीबांधा पुलिस ने किराना दुकान में सट्टा खिला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टा पट्टी सहित नगदी 10720 रूपए जब्त किया है।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली की गली नंबर 3 रविग्राम में एक किराना दुकान में सट्टा खिलाया जा रहा है।
सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने दुकान संचालक आरोपी अमर आहुजा पिता मोहन लाल आहुजा 44 वर्ष निवासी गली नंबर 3 रविग्राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टा पट्टी सहित नगदी 10720 रूपए जब्त किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 4 क जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
6 ) रायपुर : अधेड़ से मारपीट, मामला दर्ज
रायपुर : शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक ने अधेड़ से मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।पुलिस सूत्रोंं से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी घनश्याम नेताम पिता हेमलाल नेताम 55 वर्ष मटकोड़वा पारा चंगोराभाठा का रहने वाला है।
बताया जाता है कि कल शाम प्रार्थी के मोहल्ले में ही रहने वाला आरोपी जयप्रकाश उर्फ सोनू पिता देवेन्द्र साहू 18 वर्ष ने प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसा मांगा। प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं देने पर आरोपी ने प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506,323,327 के तहत अपराध दर्ज किया है।