
रायपुर : थाना सिविल लाईन में प्रार्थी मंदार बराडकर उम्र 35 साल निवासी डाय फैक्ट्री सामने जेल रोड फाफाहीह ने मंगलवार को दो आरोपियों के खिलाफ एक ही फ्लैट को तीन लोगों को बेचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल न्यायालय परिसर पंजियन कार्यालय में आरोपी विकाश जैन एवं आशीष जैन जल विहार कालोनी निवासी जो मेसर्स आर.के.जैन कंसट्रक्शन ने फ्लैट बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी किया।
आरोपी विकाश जैन एवं आशीष जैन
आरोपियों ने खुशी टावर नामक फ्लेट के ब्लाक ए फ्लेट नं. 502 को पूर्व में प्रतिभा बाग के पास 25 लाख 24 हजार रू में बिक्री कर पंजाब नेशनल बैंक से लोन स्वीकृत करा लिया। इसके बाद फ्लेट को पुन: शशि ठाकुर के पास 12 लाख 62 हजार रू मे बिक्री कर दी। फिर पुन: इसी फ्लेट को मंदार के पास 17 लाख 46 हजार रू में बिक्री कर जम्मु एण्ड कश्मीर बैंक से फाइनेंस कराकर रकम हज म कर दिया। धोखाधड़ी के शिकार तीनों मामले में मजिस्टेट के बाद पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लिया गया है ।
उधार की रकम के बदले जमीन हड़पने का षडय़ंत्र:
इसके अलावा जमीन व मकान धोखाधड़ी के मामले में थाना गोलबाजार प्रार्थी अशोक कुमार वर्मा निवासी अश्वनी नगर की शिकायत पर आरोपी मधुसूदन मिश्रा व पत्नि श्रीमति इंदू मिश्रा दोनों के द्वारा 1 लाख रुपए उधार रकम के बदले जमीन का फर्जीवाड़ा दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी किया। आरोपियों ने रकम वापस लेने के बजाय ग्राम मुजगहन स्थित प्रार्थी की भूमि रक्बा 1.33 हेक्टयर के एवेज में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी पत्नी के नाम भूमि को नामांतरण कराकर माननीय न्यायालय में उधार वसूली के लिए वाद दायर किया। प्रार्थी की जमीन को हड़पने 3 लाख 58 हजार रू वसूल करने का षडयंत्र रचा गया। आरोपियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच किया जा रहा है।
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