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जयपुर : रेप करने पर अब होगी फांसी की सजा

जयपुर :  नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला विधेयक शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया. बहस के बाद दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया. इसके तहत 12 साल तक की उम्र की बालिकाओं के साथ रेप करने के दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है. इस विधेयक में आईपीसी में 376 क और 376 घघ दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं. 376 घ में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया गया है. अब सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हर व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है. यह विधेयक पारित करने वाला राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है.
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा के इसी सत्र में अपने बहस के दौरान नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी. बता दें कि राजस्थान में पिछले वर्ष 2017 में दुष्कर्म के कुल 3305 प्रकरण सामने आए थे.

15206678990174मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा राज्य
12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मृत्युदंड देने की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश बना है. इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में ऐसा विधेयक पास हो चुका है. इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फांसी तक की सजा हो सकती है.
राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही कानून लागू
गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने के विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा. इससे बच्चियों के साथ होने वाले घिनौने कृत्य पर लगाम लगेगी. अपराधियों में खौफ पैदा होगा.
 

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