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नोएडा ; नोएडा में फ्लैट आवंटियों को जीएसटी से राहत

नोएडा :   नोएडा क्षेत्र में किसी भी ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बिल्डर को प्लॉट के लिए यह टैक्स देना होगा। यही नहीं, नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे फ्लैट के आवंटियों को लीज रेंट, किस्त और कंपाउंडिंग फीस पर भी जीएसटी से राहत दी है। इसी तरह स्कूलों में ली जाने वाली ऐडमिशन फीस, एंट्रेस एग्जाम फीस और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए किराए पर चलने वाले वाहनों पर जीएसटी में हाल में ही मिली राहत का असर नोएडा में देखने को मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और मेट्रो प्रॉजेक्ट्स को भी जीएसटी में छूट मिली है, जिसका असर नोएडा में चल रहे प्रॉजेक्ट्स की लागत पर पड़ेगा। यह आदेश 25 जनवरी से लागू है।
बिल्डर को प्लॉट पर देना होगा जीएसटी
नोएडा प्राधिकरण को हाल ही में सिविक बॉडी के रूप में जीएसटी से कुछ मदों में छूट मिली थी। इनमें सबसे बड़ा फायदा उन आवंटियों को हुआ है जिनके नाम से कोई आवासीय प्लॉट या फ्लैट आवंटित है। इस तरह के लाखों आवंटी इस समय रजिस्ट्री कराने के इंतजार में हैं। उन्हें इस सुविधा का फायदा मिलेगा। अगर यही फ्लैट किसी कंपनी के नाम से आवंटित हुए हैं और उनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो ऐसे मामले में जीएसटी में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के मामलों में यह तय करना बेहद कठिन होगा कि कौन सी कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है।
इन पर लगेगा जीएसटी
नोएडा की जितनी भी संपत्ति संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग में आवंटित हैं उन्हें जीएसटी देना होगा। इनके ट्रांसफर चार्ज, लीज रेंट आदि की पेमेंट करते समय जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस तरह की नोएडा में कई हजार प्रॉपर्टी हैं। अलबत्ता औद्योगिक भूखंड के भू प्रीमियम को छोडक़र बाकी में जीएसटी लागू होगा।
संस्थानों में प्रवेश और परीक्षा फीस पर भी छूट
ऐसे सभी शिक्षण संस्थान जो ऐडमिशन के समय और एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस चार्ज करते हैं, उन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में भारी फीस के बोझ से दबे नोएडा के अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। बता दें कि अधिक फीस को लेकर यहां के पैरंट्स विरोध-प्रदर्शन करते रहते हैं।
शिक्षण संस्थानों में ट्रांसपोर्टर को फायदा
उधर, 25 जनवरी से 12वीं तक या उसके समकक्ष के शिक्षण संस्थानों में छात्रों और स्टाफ के लिए किराए पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने वालों को अब जीएसटी से मुक्त किया गया है। इसमें वह सभी गाडिय़ां शामिल होंगी जो संस्थान की या किसी कंपनी से ठेके के आधार पर स्कूल में लगी हुई हैं। इससे अभिवाहकों पर पडऩे वाला भार भी कम हो गया है।
मेट्रो या मोनोरेल के निर्माण में भी राहत
मेट्रो या मोनोरेल के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक लगने वाले जीएसटी की दरें भी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई हैं। इनसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चल रहे मेट्रो के प्रॉजेक्ट्स की लागत में कमी आएगी।
7500 रुपये मेंटिनेंस पर नहीं लगेगा जीएसटी
आरडब्ल्यूए यदि मेंटिनेंस के नाम पर प्रत्येक परिवार से 7500 रुपये तक लेगी तो अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मेंटिनेंस पर पहले यह छूट 5000 रुपये तक ही थी।
वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की दरें घटी
जीएसटी काउंसिल की हुई मीटिंग में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के तहत लगने वाली जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत कर दी गई हैं। नोएडा में अधिकतर कार्य वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के तहत कराए जा रहे हैं। इससे भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वालों पर लागत में कमी आएगी।
 

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