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नईदिल्ली : राजपाल यादव चेक बाउंस में दोषी करार

नईदिल्ली : अपनी ऐक्टिंग से दर्शकों के चेहरे पर हंसी लाने वाले बॉलिवुड ऐक्टर राजपाल यादव को कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी कंपनी और पत्नी समेत चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया। शिकायतकर्ता के वकील एस. के. शर्मा ने बताया कि सजा का ऐलान 23 अप्रैल को होगा।अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत संदेह से परे जाकर आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं। एक बार जब आरोपी ने यह मान लिया कि संबंधित चेक उसके बैंक खाते से जुड़े हैं और उन पर साइन भी उसी के हैं तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल गया।

आरोपियों पर शिकायतकर्ता की ओर से दिया गया पैसा उधार था, इन्वेस्टमेंट नहीं। यह भी साबित हो गया कि यादव ने कानूनी तरीके से लिए गए उधार के बदले ही शिकायतकर्ता को चेक जारी किए थे। आरोपी अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता।
लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं।

शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में अता पता लापता नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों को 5 करोड़ का लोन दे दिया। राजपाल यादव को शिकायतकर्ता 8 करोड़ लौटाने थे।

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