नीमचमध्यप्रदेश

पेट्रोल,डीजल पम्‍पो के संबंध में शिथिलता के निर्देश

नीमच. (Fourth Eye News) कलेक्‍टर श्री जितेन्‍द्रसिंह राजे ने द्वारा 22 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के दुष्‍प्रभाव के कारण प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया था। इस आदेश में आंशिक शिथिलता पेट्रोल पम्‍प के संबंध मे प्रदान की गई है। शिथिलता के दौरान किसी भी उपभोक्‍ता को पेट्रोल वाहन में ही प्रदाय किया जावेगा। अन्‍य माध्‍यम से नही। किसी भी वाहन को एक दिन में 3 लीटर से अधिक पेट्रोल, 2 पहिया वाहन में तथा 4 पहिया वाहन में 20 लीटर से अधिक प्रदाय नही करेगें।
 किसी भी उपभोक्‍ता को एक दिन में 40 लीटर से अधिक डीजल प्रदाय नही करेगें। डीजल, पेट्रोल के विक्रय के समय कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों का उपयोग करेगें। प्रतिदिन विक्रय,शेष एवं आने वाले पेट्रोल,डीजल की जानकारी ई-मेल के माध्‍यम से कलेक्‍टर कार्यालय को उपलब्‍ध करावेगें। पेट्रोल, डीजल पम्‍प पूर्ववत व्‍यवसाय के घण्‍टे अनुसार ही पेट्रोल, डीजल विक्रय करेगें। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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