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सड़क हादसे में मौत पर अब मिलेंगे 5 लाख रुपये, मोदी सरकार ला रही नया नियम

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019) लोकसभा में पेश कर दिया है. मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल में सरकार ने सड़क हादसों के कारण होने वाली मौत पर 5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव दिया है. वहीं इस बिल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है.
लोकसभा में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 में व्हीकल की वजह से सड़क पर होने वाले किसी भी हादसे के कारण मृत्यु के मामले में पीड़ित को बिना दोष दायित्व (no-fault liability) के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया है. साथ ही गंभीर रूप से घायल होने के मामले में यह राशि 2.5 लाख रुपये तय की गई है.
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