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बकायेदारों पर शिकंजा, बिजली विभाग ने शत-प्रतिशत वसूली का आदेश जारी

बिजली विभाग ने अब बिजली बिल राहत योजना के बीच बकायेदारों पर सख्ती बढ़ा दी है। अधिशासी अभियंता और एसडीओ को एक लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल न जमा करने वाले कनेक्शन काटे जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके साथ ही बकाया वसूली को प्राथमिकता दी जाए। प्री-पेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं काटे जाएंगे। बिजली चोरी रोकने और नियमित निरीक्षण की भी सख्त हिदायत दी गई है।

समीक्षा बैठक के बाद आंवला उपकेंद्र का निरीक्षण किया गया। फीडरवाइज लोड फैक्टर, बकाया वसूली और डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान कर अधिकारियों को कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मरों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। चोरी के मामलों का तीन दिन में निस्तारण करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।

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