विभागों के खर्चों पर भूपेश सरकार की कैंची, बजट का 70 फीसदी ही कर सकेंगे खर्च

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 तथा सामान्य आर्थिक मंदी से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी को देखते हुए विभागोें द्वारा सरकारी व्यय की सीमा को कम किया गया है । राज्य शासन द्वारा विभागों को जारी बजट का अब वो पूरे साल में 100 प्रतिशत की जगह 70 प्रतिशत ही बजट खर्च कर सकेंगे।
विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबंटित बजट को साल केे चार तिमाहियों में खर्च करने की पूर्व निर्धारित सीमा में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर और सभी विभागाध्यक्षों को जारी कर दिया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत प्रथम तिमाही में व्यय की सीमा 25 प्रतिशत को संशोधित कर 10 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही में व्यय की सीमा 15 प्रतिशत को संशोधित कर 10 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में व्यय की सीमा 25 प्रतिशत को संशोधित कर 20 प्रतिशत, चतुर्थ तिमाही में व्यय की सीमा 35 प्रतिशत को संशोधित कर 30 प्रतिशत और शत-प्रतिशत व्यय की सीमा को संशोधित कर 70 प्रतिशत किया गया है।
ये भी पढ़ें – कोयला खान मंत्री को सीएम भूपेश बघेल का खत, वापस दें छत्तीसगढ़ के हक का 4140 करोड़ रुपए
परिपत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में व्यय सीमा कुल बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विभाग द्वारा अति आवश्यक होने की स्थिति में इस व्यय सीमा में शिथिलता हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
वित्त विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्माण विभागों सहित जिन विभागों के वर्ष 2020-21 के बजट में पूंजीगत व्यय मद में व्यय के लिए प्रावधान किए गए उनमें से विभागों द्वारा कार्यों की अत्यावश्यकता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए। विभागों द्वारा यथासंभव पहले निर्माणाधीन कार्याें को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाए एवं नवीन कार्यों के अति आवश्यक होने की स्थिति में प्राथमिकता आधार पर उनको वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाए।
जिन नवीन मद कार्याें की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना है उनको विभागीय मंत्री के प्रशासनिक अनुमोदन से प्राथमिकता तय करने के बाद ही प्रस्तुत किया जाए।
सभी विभागाध्यक्ष और बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (जिला एवं अन्य कार्यालयों सहित) को बजट का पुर्नआवंटन कर ई-कोष के सर्वर में प्रविष्टि हेतु 26 अप्रैल तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। तालाबंदी के कारण इस प्रक्रिया में कतिपय कार्यालयों को बजट आवंटन समय पर नहीं हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस समय-सीमा में वृद्धि करते हुए अब 30 मई 2020 तक निर्धारित कर दिया गया है।
सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को त्रैमासिक व्यय की पुनरीक्षित सीमा को ध्यान में रखते ही अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को बजट पुर्नआवंटन करने को कहा गया है, अन्य सभी निर्देश यथास्वरूप प्रभावशील रहेंगे।
आपको ये जानकारी या खबर अच्छी लगे, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिये, सोचिए मत शेयर कीजिये
CG corona Update और MP Corona Update देश में Covid19 का ताजा अंकड़ा देखने के लिए यहां क्लिक करें
National न्यूज Chhattisgarh और Madhyapradesh से जुड़ी Hindi News से अपडेट रहने के लिए Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube पर subscribe करें।