रायपुर, जिला सहकारिता विभाग के सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब न देने पर तलब किया गया है और उन्हें आरटीआई के आवेदन का जवाब न देने पर स्पष्टिकरण मांगा गया है, जिसकी पेशी 10 जनवरी 2025 को संयुक्त पंजीयक कार्यालय, रायपुर में होगी ।
दरअसल, पत्रकार सत्येंद्र सिंह राजपूत द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत पेंशनबाड़ा स्थित सहकारिता विभाग में कैपिटल होम आवासीय समिति के आय-व्यय का ब्यौरा देने के लिए आरटीआई आवेदन लगाया गया था, परंतु जन सूचना अधिकारी एन के चंद्रवंशी की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया ।
जिसके बाद सत्येंद्र सिंह द्वारा प्रथम अपील आवेदन संयुक्त पंजीयक कार्यालय सहकारिता विभाग, रायपुर में किया गया, और आवेदन पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त पंजीयक द्वारा उप पंजीयक कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को 10 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है । जिसमें लिखा गया है –
- प्रथम अपील की सुनवाई तिथि 10.01.2025 को समय 12.30 बजे विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा तथ्य आधारित एक पक्षीय कार्यवाही संपन्न की जावेगी।
- प्रथम अपील का बिन्दुवार जवाब दिनांक 09.01.2025 तक प्रस्तुत किया जावे तथा जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को पेशी तारीख के पूर्व अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। जवाब में प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक तथा सुनवाई तिथि का उल्लेख किया जाये।
- यदि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी अब तक नहीं दी गई हो तो उक्त जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराया जाये अथवा उपरोक्त पैरा दो के अनुसार स्पष्टीकरण दिया जाये।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की कार्यवाही के लिए अन्य जनसूचना अधिकारी अथवा धारा 5(5) के अंतर्गत कोई अन्य समतुल्य जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार हों तो उन्हें भी इस नोटिस की प्रति भेजकर सुनवाई तिथि में उपस्थित होने एवं पक्ष रखने हेतु सूचित करें ।
- प्रथम अपील की सुनवाई तिथि 10.01.2025 को समय 12.30 बजे विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा तथ्य आधारित एक पक्षीय कार्यवाही संपन्न की जावेगी।