छत्तीसगढ़ न्यूज़ | Fourth Eye Newsदेश की ताज़ा खबरें | Fourth Eye News
आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामले वापसी की प्रक्रिया मंजूर, जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण और अनुपूरक विनियोग विधेयक को कैबिनेट की हरी झंडी

10 दिसम्बर 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। बैठक मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर में आयोजित की गई।
आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया
- मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों के निराकरण/वापसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी।
- इसके लिए मंत्रिपरिषद उप समिति गठित की जाएगी, जो मामलों की समीक्षा कर अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखेगी।
- यह निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के अनुरूप है, जिसमें अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान के आधार पर मामलों की समीक्षा का प्रावधान है।
- जिला स्तर पर भी एक जिला स्तरीय समिति बनेगी, जो मामलों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी; वहां से विधि विभाग की राय लेकर प्रकरण उप समिति व फिर मंत्रिपरिषद को भेजे जाएंगे।
- केंद्र से संबंधित या केंद्रीय अधिनियमों वाले मामलों के लिए भारत सरकार से अनुमति ली जाएगी, बाकी मामलों की वापसी के लिए न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025
- राज्य के 11 विभागों के 14 अधिनियमों में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
- उद्देश्य: कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों/व्यवसाय के अनुकूल बनाना, छोटे उल्लंघनों पर लंबी न्यायिक प्रक्रिया की बजाय त्वरित प्रशासनिक दंड की व्यवस्था करना।
- इससे पहले सरकार 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन कर जन विश्वास अधिनियम, 2025 अधिसूचित कर चुकी है; अब 116 और प्रावधान सरल और प्रभावी बनाए जाएंगे।
- छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय शास्ति (administrative penalty) का प्रावधान होगा, जिससे
- न्यायालयों का बोझ कम होगा,
- मामूली मामलों का जल्दी निपटारा होगा,
- दंड राशि को भी वर्तमान समय के अनुरूप संशोधित कर कार्रवाई प्रभावी बनाई जाएगी।
- छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य बताया गया है, जहां जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाया जा रहा है।
अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक
- वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।
- इसके जरिए विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बजट प्रावधान विधिवत अनुमोदन हेतु विधानसभा में रखा जाएगा।



