
रायपुर, भाई बहनों के नाम से कृषि भूमि को छलपूर्वक मुख्तियारनामा तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर करके सहकारी संस्था मर्यादित से 1 लाख 05 हजार रुपयें केसीसी लोन एवं खाद प्राप्त करने की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच के बाद किशोर साहु के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बदेहीपारा गोबरानवापारा निवासी प्रदीप कुमार साहु 50 वर्ष पिता स्व. मूलचंद साहु ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी 09 भाई बहन है जिनके नाम से 8 एकड़ कृषि भूमि ग्राम जरौदा में है।
पीडि़त का भाई किशोर कुमार साहु 60 वर्ष ने अपनी पत्नी हेमिन बाई व पुत्र इन्द्रजीत साहु एवं दामाद व अमिन पटवारी एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर जून 2020 में भाई-बहनों के नाम से 3.15 हेक्टेयर करीबन 8 एकड कृषि भूमि जो सामुहिक खाता में दर्ज है।
इसका मुख्तियारनामा तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर करके कुटरचित कर सहकारी संस्था मर्यादित बैंक से 1 लाख 5 हजार रुपये केसीसी लोन निकाल लिया व खाद प्राप्त कर लिया व जमीन का फौती नामांतरण करा कुटरचित कर दस्तावेज पोंड सोसायटी में जमा कर किसी अन्य किसान क धारा माह फरवरी 2020 में 2 लाख 11 हजार 266 रुपयें में बेच चुका है।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।