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रायपुर : प्रत्याशी नए बैंक खाते में पहले राशि डालें फिर उससे करें खर्च

रायपुर : विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च के संबंध में 19 नवंबर तक तीन बार खर्चो के हिसाब का रजिस्टर निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना है किन्तु अधिकांश प्रत्याशियों ने पहले परीक्षण के दौरान या तो निर्वाचन व्यय का रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया है या खर्चों के विवरण का उल्लेख ठीक से नहीं किया है। चुनाव के दौरान किए जा रहे खर्चो के संबंध में मार्गदर्शन देन के लिए आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 47, 48 और 49 के व्यय प्रेक्षक संजय पुंगलिया और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50, 51, 52, 53 के व्यय प्रेक्षक प्रसून काबरा ने प्रत्याशियों और उनके एजेंटों की बैठक ली। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधानसभा की सामान्य प्रेक्षक डॉ. बी.आर. ममथा, धरसींवा के रिटर्निंग अधिकारी दीपक सोनी, समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और भी प्रत्याशी भी उपस्थित थे.

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बैठक में व्यय प्रेक्षक की संजय पुंगलिया ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव के लिए खोले गए नए बैंक खाते में पहले राशि जमा करना है फिर उसी बैंक खाते से राशि निकाल कर या चेक के माध्यम से चुनाव संबंधी खर्च करना है। छोटे-मोटे खर्च के लिए अधिकतम् 20 हजार रुपए तक की राशि नगद के रुप में दी जा सकती है, किन्तु पूरे चुनाव के दौरान किसी भी एक व्यक्ति को नगद राशि के रुप में 20 हजार रुपए दूसरी बार नहीं दिया जा सकता किन्तु राशि का भुगतान चेक व्दारा किया जा सकता है। सभी प्रत्याशी यही प्रयास करें की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से हो । बैंक में जमा की गई राशि व निकाली गई राशि कैश रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। उपस्थित प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि उन्हें चुनाव खर्च के लिए पुराने बैंक खाते का उपयोग नहीं करना है इसके लिए नियमों में पहले से ही कहा गया है कि चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों को नामांकन से कम से कम एक दिन पहले तक एक नया बैंक खाता खोल कर उसमें राशि डालना है तथा उसी बैंक खाते में से खर्च किया जाना है।

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चुनाव व्यय प्रेक्षक प्रसून काबरा ने कहा प्रत्याशी प्रतिदिन किए जाने वाले खर्च का कैश रजिस्टर बनाए और उसमें हर दिन किए गए सभी खर्चों को लिखे। धरसींवा के रिटर्निंग अधिकारी दीपक सोनी ने पूछे गए सवाल कि जिला निर्वाचन अधिकारी व्दारा पूर्व में तय की गई दरों और बाजार की खरीदी दर में अंतर है पर कहा कि वर्तमान में एक समिति ऐसी दरों का आंकलन कर रही है और शीघ्र ही उसका निर्धारण कर दरों की नई सूची जारी की जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि व्यय प्रेक्षक के कार्यालय में बड़े राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के कैश रजिस्टर, बिल और व्हॉऊचर का परीक्षण पूर्वान्ह में किया जाए और निर्दलीय प्रत्याशियों के खर्च का परीक्षण दोपहर बाद किया जाए। जिससे अनावश्यक किसी को इंतजार नहीं करना पड़े।

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