जोधपुर : जेल के कैदी नंबर 106 बने सलमान

जोधपुर : जोधपुर के कांकणी में काला हिरण शिकार के 20 साल पुराने मामले में सेशंस कोर्ट ने ऐक्टर सलमान खान को दोषी करार दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। जेल में सलमान को कैदी नंबर 106 दिया गया है। हालांकि उन्हें गुरुवार को कैदियों वाले कपड़े पहनने को नहीं दिए गए हैं।
इससे पहले काला हिरण केस में अदालत ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका। इस मामले में ऐक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को अदालत ने बरी किया है। सजा सुनाए जाने के फौरन बाद सलमान को हिरासत में ले लिया गया।
सलमान के वकील ने सजा सुनाए जाने के बाद जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। सलमान की बेल पर सेशंस कोर्ट में अब शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान को आसाराम की बैरक नंबर-2 में ही रखा गया है। रेप के मामले में आसाराम पांच साल से जोधपुर जेल में बंद हैं।
सलमान को गुरुवार की रात जेल में ही गुजारनी होगी। जोधपुर के डीआईजी (जेल) विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया, सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल के वॉर्ड नंबर 2 में रखा गया है। जेल ले जाने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने खुद के लिए कोई मांग नहीं की है। हम उन्हें कल (शुक्रवार को) जेल यूनिफॉर्म देंगे। उनके वॉर्ड में कई स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के लिए सलमान समेत अन्य आरोपी बुधवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे। सलमान खान के साथ उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद रहीं। सलमान को सजा सुनाए जाते ही, दोनों सलमान से लिपटकर रो पड़ीं। बता दें कि अब तक सलमान के सभी मामलों पर अलवीरा ही नजदीक से नजर रखती आई हैं। इस केस में भी फैसले से पहले अलवीरा ही वकील के साथ चर्चा कर रही थीं।
सलमान खान और अन्य के खिलाफ शिकार के कुल 3 मामले (दो चिंकारा और दो काले हिरण का शिकार) और आर्म्स ऐक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था। सलमान को घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था।
आर्म्स ऐक्ट के केस में भी सलमान पिछले साल बरी हो गए। बाद में इन केसों के गायब गवाह हरीश दुलानी के सामने आने के बाद सलमान की मुश्किलें बढ़ गईं। राजस्थान सरकार ने गवाह को आधार बनाकर सलमान पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद मामला फिर शुरू हो गया। सरकारी वकील के मुताबिक इस मामले में दोषी करार दिए जाने पर न्यूनतम एक साल और अधिकतम 6 साल तक की सजा हो सकती है।