
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने कोविड गाइडलाइन में संशोधन किया है। पूर्व के आदेश में आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर रात्रि 10 बजे तक के प्रतिबंध को विलोपित किया गया है। यह जानकारी जिला जनसंपर्क से प्राप्त हुई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर कार्यालय के आदेश क्रमांक 797 28 जून और आदेश 28 जून की कंडिका 1 (iii) यथासंशोधित आदेश 16 जुलाई के पैरा 2 के तहत जिला रायपुर में आपदा प्रबंधन और एपिडेमिक एक्ट के तहत आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर रात्रि 10 बजे तक के प्रतिबंध को विलोपित किया गया है।