
बिलासपुर : नसबंदी कांड : आरोपी डॉक्टर की अवमानना याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिजमामले में चकरभाठा पुलिस ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और दवा सप्लाई करने वाली कम्पनी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नसबंदी कांड मामले में हाईकोर्ट ने ऑपरेशन करने वाले आरोपी डॉक्टर की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है. डॉक्टर ने दूसरी बार एफआईआर दर्ज कर चलान पेश करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.
अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था
नसबंदी कांड में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आरके गुप्ता ने दूसरी बार एफआईआर दर्ज कर पूरक चलान पेश करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. कोर्ट ने शासन से अनुमति प्राप्त कर अपराध पंजीबद्ध करने के कारण डॉक्टर की याचिका को खारिज कर दिया है।
अवमानना याचिका दायर की थी
बता दें कि बिलासपुर जिले के ग्राम पेंडारी स्थित कैंसर अस्पताल में नवंबर 2014 में नसबंदी कराने वाली 13 महिलाओं की मौत हो गई थी. वहीं 53 अन्य गम्भीर रूप से बीमार हो गई थी. मामले में चकरभाठा पुलिस ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और दवा सप्लाई करने वाली कम्पनी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
मौत का कारण स्पष्ट नहीं है
इस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन के कारण मौत नहीं हुई है. मौत का कारण स्पष्ट नहीं है. इसके साथ याचिकाकर्ता के राजपत्रित अधिकारी होने के कारण अपराध दर्ज करने से पहले शासन से अभियोजन की अनुमति ली जानी थी.
हाईकोर्ट ने शासन से अनुमति के बगैर डॉक्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए जाने के कारण डॉक्टर का नाम चालान से हटाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने नियम का पालन कर शासन से अनुमति प्राप्त होने के बाद कार्रवाई करने की छूट दी थी. इसके बाद पुलिस ने शासन से अनुमति प्राप्त कर डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पूरक चालान पेश किया था।