शनिवार प्रातः 10 बजे तक 409 ई पास जारी किए गए अनावश्यक कार्य वाले ई पास हेतु आवेदन न करें
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है रतलाम शहर में लागू ई पास व्यवस्था में मेडिकल ग्राउंड वाले आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। अनावश्यक कार्य के लिए एवं अधूरे तथा बिना दस्तावेज संलग्न आवेदन करने वाले नागरिकों से उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करे। ई पास हेतु आवेदन करते समय पूर्ण जानकारी भरे तथा आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें इसके साथ ही जितनी अवधि के लिए ई पास की आवश्यकता है उसका भी उल्लेख करें। अनावश्यक अधिक अवधि के लिए आवेदन न करें।
आवेदनों के त्वरित निराकरण में जुटी है टीम
शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ही पास के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा आवेदनों का तत्काल निराकरण किया जाना प्रारंभ कर दिया गया था। एसडीएम अभिषेक गेहलोत के मार्गदर्शन में रात्रि 9:00 बजे तक कर्मचारी आवेदनों का निराकरण करते रहे। शनिवार प्रातः 8:00 से पुन: प्राप्त आवेदनों के निराकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया।
शनिवार प्रातः 10:00 बजे तक ई पास के लिए लगभग 7500 आवेदन मिले। मेडिकल ग्राउंड वाले 409 लोगों को शनिवार प्रातः 10 बजे तक ई पास जारी कर दिए गए हैं। 3000 आवेदन ठोस कारण,अपूर्ण जानकारी, दस्तावेज नहीं होने पर निरस्त किए गए हैं। शेष आवेदनों का परीक्षण कर पास जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
मेडिकल ग्राउण्ड वाले आवेदनों को त्वरित जारी किए जा रहे है
एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड (अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर, परिजन हेतु, चिकित्सकीय परामर्श हेतु, कोविड जांच, सिटी स्कैन, ब्लड जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि की जांच हेतु, मेडिकल स्टोर से दवाई करने) हेतु ई पास प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। ऐसे ई पास 1 घंटे की अवधि में जारी किए जा रहे हैं।
आवेदन अधूरे न भरें, दस्तावेज अवश्य संलग्न करें
उन्होंने बताया कि अनावश्यक कारणों से ई पास के लिए अभी भी लोग आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से आग्रह किया है कि वह ई पास के लिए आवेदन न करें। साथ ही आवेदन पूरी तरह भरे एवं उसमें संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज अवश्य संलग्न करें।
पूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज न होने के कारण आवेदनों का निराकरण संभव नहीं होगा। इसलिए आवेदक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।
ये आवेदन नहीं करें
कोरोना कर्फ्यू पास के संबंध में जिला प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित सेवाओं वालों को कर्फ्यू पास नहीं बनवाने हैं , बल्कि उनके पास उपलब्ध पास मान्य रहेंगे। शासकीय सेवक (राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि ) विभाग के कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
बैंक कर्मी को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक कार्य अवधि में मान्य रहेगा।मीडिया कर्मियों को मीडियाकर्मी का पहचान पत्र मान्य रहेगा।फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे।
प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करें। अभिभाषकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।