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MP हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, किसी राज्य के ऑक्सीजन को रोका ना जाए…

भोपाल, मध्यप्रदेश में कोरोना कहर रूकने का नाम नही ले रहा है. प्रदेश में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की लगातार किल्लत बढ़ती जा रही है तो वहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी की बातें भी सामने आई हैं. इसी बीच MP हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए। हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार से 19 बिंदुओं में अब तक हुए पालन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

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