मध्यप्रदेशसिंगरौली

ग्या्रह राजस्व ग्रामों को कंटेन्मेन्ट क्षेत्र घोषित किया-

 कलेक्‍टर राजीव रंजन मीना के द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेन्‍ट जोन उपखण्‍ड सिंगरौली क्षेत्रान्‍तर्गत के ग्‍यारह राजस्‍व ग्रामों को म.प्र. पब्लिक हेल्‍थ एक्‍ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्त्यिों का प्रयोग करते हुए एवं उपखण्‍ड मजिस्‍ट्रेट सिंगरौली द्वारा प्राप्‍त प्रस्‍ताव के तहत कंटेनमेन्‍ट क्षेत्र घोषित किया गया है।

 जिसके तहत राजस्‍व ग्राम जरहां, पूर्व में खाली भूमि, पश्चिम में रामजनम शाह का मकान, उत्‍तर में गंगा प्रसाद का मकान, दक्षिण में खाली भूमि। राजस्‍व ग्राम कटौली में पूर्व में खाली भूमि, पश्चिम में पंचायत सड़क मार्ग, उत्‍तर में खाली भूमि, दक्षिण में खाली भूमि।  राजस्‍व ग्राम पोड़ी नौगई:- पूर्व में दिनेश शाह का मकान, पश्चिम में भगवानदास का मकान, दक्षिण में बरगवॉ बैढ़न मुख्‍यमार्ग।

 राजस्‍व ग्राम सितूलखुर्द:- पूर्व में सज्‍जन सिंह का मकान, उत्‍तर में मगरू कुशवाहा का मकान।

 राजस्‍व ग्राम खुटार:- पूर्व में खाली भूमि, पश्चिम में हंसलाल साकेत का मकान, दक्षिण में सरस्‍वती शि‍शु मंदिर, वहीं राजस्‍व ग्राम खुटार में ही पूर्व में रामकृपाल शाह का मकान, पश्चिम में गोरेलाल शाह का मकान, दक्षिण में रिक्‍त भूमि। राजस्‍व

ग्राम हर्दी:- पूर्व में शिवकुमार केवट का मकान, दक्षिण में रामजी केवट का मकान।

राजस्‍व ग्राम टूसाखांड:- पूर्व में खाली भूमि, दक्षिण में राजेश शाह का मकान।

राजस्‍व ग्राम धतुरा:- पूर्व में खाली मैदान, पश्चिम में सीता देवी शर्मा का मकान, दक्षिण में खाली मैदान तथा राजस्‍व ग्राम धतुरा में ही पूर्व में खाली मैदान, पश्चिम में उपेन्‍द्र तिवारी का मकान, उत्‍तर में प्रधानमंत्री सड़क को कंटेनमेन्‍ट क्षेत्र घोषित किया गया है।

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