
कोरबा : पुलिस का नाम लेकर महिलाओं से उनका जेवर लुटने से बचाने के लिए झांसा देकर ठगी व लूट का एक और मामला घटित हुआ। इससे पहले डीडीएम रोड में अल सुबह इसी तरह से की गई ठगी का राज आज तक राज ही बना हुआ है। जानकारी के अनुसार रामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत एमपी नगर एचआईजी 125 नंबर मकान में निवासरत उर्मिला सिंह 70 वर्ष रविवार दोपहर के वक्त घर के पासकिराने दुकान पर बच्चों के लिए चिप्स लेने गई थी। वापस लौटते वक्त घर के पास एक बाईक में दो युवक खड़े नजर आये, जिनमें से एक मोबाइल पर बात कर रहा था। उर्मिला युवकों को देख आगे बढ़ गई तभी एक युवक ने आवाज देकर अपने पास बुलाया। स्वयं को पुलिस वाला होना बताकर आईडी दिखाई और कहा कि हमें आदेश दिया गया है कि शहर में घूम-घूम कर निगरानी करें, बाहर के चोर घूम रहे हैं और दो दिन तक आप लोग सोना पहनकर न घूमें। युवक ने एक कागज देकर उसमें उर्मिला को पहने हुए जेवर उतारकर रखने के लिए कहा।
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उर्मिला ने ऐतराज जताया तब उसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर उसकी सोने की चैन और अंगूठी उतरवाकर उसके हाथ में दे दिया। इसके बाद उर्मिला पर भी दबाव बनाया तब सच में पुलिस वाला समझकर उर्मिला ने सोने का चैन व अंगूठी निकालकर कागज में रख दिया। एक उंगली में मौजूद अंगूठी नहीं उतरने पर भी उसे निकालने के लिए बार-बार कहने पर उर्मिला का माथा ठनका और फर्जी पुलिसकर्मी के हाथ में रखे अपने जेवर को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बड़ी तत्परता से दोनों युवक मोटरसायकल पर बैठे। उर्मिला के हाथ सिर्फ अपनी अंगूठी लगी जबकि उन्हें धक्का देकर बाईक सवार भाग निकले। वे अपने साथ 10 ग्राम सोने की चैन ले जाने में सफल रहे। दिनदहाड़े हुए वारदात की जानकारी उर्मिला ने कालोनीवासियों को दी और पुलिस चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपियों की धर-पकड़ के लिए सतत् प्रयास जारी है। घटनास्थल के आसपास घरों के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर उन्हें तलाशा जा रहा है।
2 ) कोरबा : सास के हत्यारे सौतेले दामाद को उम्रकैद
कोरबा : जमीन विवाद में सास की हत्या करने वाले सौतेले दामाद को न्यायालय में दोषसिद्ध पाये जाने पर उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांगो थाना अंतर्गत ग्राम कोनकोना के छिबरीपारा में 2 एवं 3 मार्च की दरम्यानी रात आंगन में सो रही रामबाई पर उसके सौतेले दामाद मंगल सिंह ने टंगिया से हमला कर दिया था। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था।
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पुलिस ने महिला के पुत्र राजकुमार की रिपोर्ट पर फरार आरोपी के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश किया। मृतका के पुत्र ने कथन में बताया कि उसका और सौतेले जीजा मंगल सिंह का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर मां रामबाई से भी अक्सर विवाद करता था। होली की रात 2 मार्च को जमीन विवाद में उसने रामबाई पर टंगिया से हमला कर हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मंगल सिंह को धारा 302 के अपराध में दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
3 ) कोरबा : नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी जेल दाखिल
कोरबा : मानिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत वाल्मीकि आवास रविशंकर शुक्ल नगर निवासी एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि उसकी15 वर्षीया पुत्री को मोहल्ले में रहने वाला विशाल गोंड़ पिता रामखिलावन / जयप्रकाश गोंड़ 19 वर्ष द्वारा लगातार पीछा कर परेशान किया जा रहा है। महिला को उसका पति छोड़ दिया है और वह अपने 2 बच्चे के साथ घर-घर काम कर जीवन यापन करती है।
लोक लाज के भय से रिपोर्ट नहीं करा रही थी लेकिन आरोपी द्वारा 25 नवंबर को शाम 7 बजे जब पीडि़ता दुकान जा रही थी तब उसका हाथ पकडक़र छेड़छाड़ किया व पीडि़ता के वाट्सअप पर लगातार मैसेज कर परेशान कर रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 354, 354 घ, भादवि 12 पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्घ कर आरोपी विशाल गोंड़ को गिरफ्तार कर लिया। चौकी प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जिला जेल दाखिल करा दिया गया है।