अवैध छटनी के मामले में दायर रिट अपील पर, IBC24 को बिलासपुर हाई कोर्ट से नोटिस

अवैध छटनी के एक मामले में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकल पीठ के अंतरिम स्टे आर्डर पर IBC24 न्यूज चैनल (एमपी छत्तीसगढ़) के विरूद्ध रिट अपील दायर हुई है । इसके बाद आईबीसी24 को माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, कि ये मामला है क्या –
एस. बी. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (गोयल ग्रुप ऑफ़ कंपनी) के न्यूज़ चैनल IBC24 छत्तीसगढ़ नें वर्ष 2017 में अपने कर्मचारी सत्येन्द्र सिंह राजपूत की अवैध छटनी की थी । जिसके पश्चात् सत्येन्द्र सिंह राजपूत द्वारा श्रम अदालत में केस दायर किया गया, जिसमें उन्हें जीत मिली और उन्हें पुनर्स्थापित कर, सेवा समाप्ति दिनांक से लेकर सेवा में लिए जाने दिनांक तक वेतन भत्ता और अन्य हितलाभ प्रदान करने का अधिनिर्णय दिया गया था I जिसके विरुद्ध एस. बी. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (गोयल ग्रुप ऑफ़ कंपनी) नें हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्टे प्राप्त कर लिया था I
‘गलत तथ्यों के आधार पर अंतरिम स्टे आर्डर जारी करवाया गया‘
हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्टे प्राप्त करने से व्यथित होकर सत्येन्द्र सिंह राजपूत ने अपने अधिवक्ता श्री अनादि शर्मा के मार्फ़त छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में माननीय एकल पीठ के अंतरिम आदेश के विरुद्ध, उसी हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में रिट अपील दायर की I सत्येन्द्र सिंह राजपूत द्वारा की गयी रिट अपील में यह कहा गया है कि उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए, और एसबी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (गोयल ग्रुप ऑफ़ कंपनी) द्वारा बताये गए गलत तथ्यों के आधार पर अंतरिम स्टे आर्डर जारी करवाया है I
अपील की वैधता पर नोटिस जारी
अपील के साथ में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17B का आवेदन भी पेश किया गया है, जिसके मुताबिक श्रम अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान नियोक्ता मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है I रिट अपील कि सुनवाई हाईकोर्ट की माननीय डिवीज़न बेंच में हुई, जिसमे सुनवाई के दौरान एस. बी. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (गोयल ग्रुप ऑफ़ कंपनी) को अपील की वैधता पर नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है I