भोपालमध्यप्रदेश

सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने का नहीं मिलेगा मौका

भोपाल

  • मतदाताओं को अब सिर्फ फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें अपने साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र भी ले जाना होगा।
  • यह व्यवस्था लोकसभा चुनाव से ही लागू होगी।
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने लोकसभा चुनाव के लिए 75 फीसदी मतदान का लक्ष्य रखा है।
  • पिछले चुनाव में 61.57 फीसदी मतदाताओं ने मतदाधिकार का इस्तेमाल किया था।
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि मतदाता की पहचान को पुख्ता बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सिर्फ फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला किया है।
  • अब फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदाता को मतदान केंद्र साथ ले जाना होगा।
  • विधानसभा चुनाव में सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान का मौका दिया गया था।
  • उधर, मतदान का प्रतिशत लोकसभा चुनाव में 75 फीसदी हासिल करने के लिए मतदाता जागरुकता की गतिविधियों को बढ़ावा देने गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के अलावा स्वीप के नोडल अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई।
  • इसमें बताया गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में 61.57 प्रतिशत मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में 75 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, इसे लोकसभा में और बढ़ाना है।
  • इसके लिए जागरुकता के कार्यक्रम किए जाएं।
  • संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल ने कहा कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के साथ ही उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए।
  • ईवीएम और वीवीपैट के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं।

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