
रायपुर : 1500 वर्गफुट भूमि को 3000 वर्गफुट दर्शाते हुए तथा फर्जी दस्तावेज के सहारे एक निजी वित्त संस्थान को 40 लाख का चूना लगाने वाले चार लोगों के खिलाफ देवेन्द्र नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी सुनील कुमार सिंह पिता गोपाल सिंह 37 वर्ष गृह फाईनेंस लिमिटेड कंपनी में एरिया प्रबंधक है। प्रार्थी ने अपने लिखित शिकायत में बताया कि आरोपिया व्ही.रामालक्ष्मी, रविशंकर वडलामनी, व्ही, सतीश राव, सुब्बा राव ने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से प्रार्थी के संस्थान को 40 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई है।
पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है
प्रार्थी के बयान के अनुसार आरोपिया रविशंकर वडलामनी और व्ही, रामालक्ष्मी ने सबसे पहले उसके संस्थान में आवेदन प्रस्तुत कर एक 3000 वर्गफुट की जमीन खरीदने और इसके एवज में ऋण हेतु आवेदन किया। संस्थान ने उक्त दस्तावेजों का परीक्षण कराया जिसमें कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इसके पश्चात उक्त भूखंड जो कि वास्तव में केवल 1500 वर्गफुट है को कांटछांट कर 3000 वर्गफुट दर्शाते हुए, फर्जी इकरारनामा, फर्जी पंजीयन प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करते हुए संस्थान से 40 लाख रूपए का चेक प्राप्त कर लिया
3000 वर्गफुट की जमीन खरीदने और इसके एवज में ऋण हेतु आवेदन किया
तथा इस चेक को आरोपी सतीश राव के एकाउंट से आहरित भी कर लिया। तमाम औपचारिकता पूरी होने के बाद आरोपिया महिलाओं द्वारा केवल कुछ माह तक ऋण की किश्त जमा की गई और इसके बाद किश्त आनी बंद हो गई। इस पर संस्थान ने पुन: जांच कराई तो पता चला कि उक्त आरोपियों ने एकमत होकर संस्थान को 40 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।