
रायपुर : विधानसभा का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को नाम निर्दशन पत्र जमा करने के कम से एक दिन पहले बैंक में अपना नया खाता खोलना होगा। चुनाव में होने वाले हर व्यय इसी बैंक खाते में से करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित सभी व्यय के लिए हर प्रत्याशी की व्यय सीमा अधिकतम 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव कुमार पांडेय ने आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से साथ हुई बैठक में दी।
कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में हुई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक में बताया गया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले हर व्यय पर व्यय प्रेक्षक की नजर रहेगी। व्यय प्रेक्षक शीघ्र ही रायपुर पहुंच कर अपना कार्य शुरु कर देगें। व्यय प्रेक्षक की सहायता के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक और अन्य स्टॉफ द्वारा कलेक्टोरेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन में कार्य शुरु कर दिया गया है। व्यय लेखा दल की सहायता के लिए गठित वीडियो निगरानी दल ने अपना कार्य शुरु कर दिया है।
नियम के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा 20 हजार रुपए तक का व्यय नगद में किया जाएगा पर इससे अधिक राशि का भुगतान चेक के माध्मय से ही करना होगा। प्रत्याशी को अपने खाते में डाली जाने वाली राशि के संबंध में भी जानकारी देनी होगी कि उक्त राशि कहां से प्राप्त की गई है। प्रत्याशी को व्यय के संबंध में निर्धारित अंतराल अवधि में व्यय प्रेक्षक के कार्यालय में व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय से सिंगल विंड़ों से मिलेंगे। सामान्य वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र हेतु रुपए 10 हजार की जमानत राशि जमा करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 5 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करने पर नाम निर्देशन पत्र प्रदान किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि रायपुर जिले में 56 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र (मॉडल पोलिंग स्टेशन) घोषित किया गया है। साथ ही 18 मतदान केन्द्रों को पिंक बूथ घोषित किया गया है। पिंक बूथ गुलाबी रंग का नहीं होगा पर यहां पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदाता सभी महिलाएं ही होंगी। नाम निर्देशन पत्र में राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों को उसी विधानसभा क्षेत्र के 10 प्रस्तावक की जरूरत होगी। चुनाव प्रचार व अन्य कार्य की अनुमति लेने हेतु प्रत्याशियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाईट छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन के सुविधा पोर्टल में जा कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।