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रायपुर : पवन देव यौन उत्पीडऩ मामला: पीडि़त महिला कांस्टेबल ने पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र

रायपुर :  एडीजी पवन देव पर यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाने वाली बिलासपुर की महिला आरक्षक ने इस मामले में अब रायपुर पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मामले में अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांग की है। पीडि़ता महिला कॉन्स्टेबल ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी,

रायपुर पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है

जिस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने 27 फरवरी 2018 को अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव, डीजीपी और राज्य गृह सचिव को 45 दिनों में प्रावधानित एक्ट के मुताबिक निर्णय या कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था, जिसकी अवधि भी खत्म हो चुकी है। अब इस पर क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने यह भी लिखा है कि बिलासपुर के तत्कालीन आईजी पवन देव के खिलाफ लैंगिक उत्पीडऩ की शिकायत की थी,

कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था

जिस पर शासन स्तर पर आईएएस रेणु पिल्लै की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर जांच किया गया था। जांच में पवन देव को दोषी पाया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 दिसंबर 2016 को ही डीजीपी को सौंप दी थी, जिसकी प्रति पीडि़ता को भी मिली थी। पीडि़ता का कहना है कि उन्होंने 5 आवेदन पत्र अब तक दे चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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