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लखनऊ : रेप के आरोपी विधायक सेंगर की सात दिनों के लिए और बढ़ी रिमांड

लखनऊ : उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक और रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जहां एक ओर गुरुवार को शासन ने कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई वाइ श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का आदेश जारी कर दिया वहीं आरोपी विधायक की रिमांड और बढ़ा दी गई है।

लगातार इजाफा होता जा रहा है

रेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सिंह सेंगर और 7 दिनों तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर माखी गांव के रहने वाले हैं। उसी गांव की एक युवती ने आरोप लगाया था कि कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीडि़ता के पिता की मौत के बाद यह विवाद बढ़ गया। रेप का आरोप लगा रही युवती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश भी की थी, जिसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल को युवती के पिता की मौत हो गई थी।

एसआईटी जांच के बाद सीबीआई के पास केस

पूरी घटना पर ऐक्शन लेते हुए यूपी के सीएम योगी ने एसआईटी का गठन कर अगले दिन शाम तक रिपोर्ट मांगी थी। अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) राजीव कृष्णा माखी गांव पहुंचे जहां पर उन्होंने एसआईटी टीम के साथ चप्पे-चप्पे की जांच की। एसआईटी रिपोर्ट में विस्तृत जांच कराने का जिक्र किया गया, फिर यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। घटना पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, दोषी कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा।

जेल में हैं विधायक की कथित सहयोगी

युवती से रेप, पीडि़ता के पिता की हत्या और मृतक व्यक्ति पर आर्म्स ऐक्ट के तहत दर्ज मामले में सीबीआई हर एक पहलू की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर की कथित सहयोगी शशि सिंह को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। हालांकि, रिमांड की अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।

हर एक पहलू की जांच

उन्नाव में बीजेपी विधायक पर लगे रेप के आरोपों के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। इस घटना पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से यह सवाल भी किया था, 1 घंटे में बताए कि रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करेंगे या नहीं। इस पर सरकार की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। सीबीआई द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को रिमांड में लिए जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी को हिरासत में नहीं बल्कि अरेस्ट करें। बाद में सीबीआई ने आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया।

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