विदेश

इस्लामाबाद : पाक सुप्रीम कोर्ट ने टीवी ऐंकर को 3 महीने के लिए किया बैन

इस्लामाबाद :  पाकिस्तान में एक टीवी ऐंकर पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के लिए पाबंदी लगा दी। दरअसल, ऐंकर पंजाब प्रांत की छह साल की लडक़ी के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहे। प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने समाचार चैनल ‘टीवी वन’ के ऐंकर शाहिद मसूद को बिना शर्त लिखित माफी मांगने का भी निर्देश दिया।
मसूद ने जनवरी में अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि इमरान अली एक पॉर्नोग्रफी गिरोह का सदस्य था जिसमें प्रमुख नेता भी शामिल थे।मसूद ने यह भी दावा किया था कि अली के 37 विदेशी खाते हैं और उसे विदेश से धन भेजा गया। प्रधान न्यायाधीश ने मसूद द्वारा उनके कार्यक्रम में किए गए दावों पर स्वत: संज्ञान लिया। इसके बाद भी मसूद अपने दावों पर अडिग रहे।15216289065216अदालत ने आधिकारिक जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट में कहा गया कि आरोप झूठे हैं। सुनवाई के दौरान, ऐंकर ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि अदालत को गुमराह करने पर तहेदिल से अफसोस जताता हूं। लेकिन न्यायमूर्ति निसार ने उनकी मौखिक माफी खारिज कर दी और कहा, ‘मैं आपको सजा दिए बिना माफ नहीं करूंगा।’
इसके बाद अदालत ने उन पर तीन महीने तक टीवी शो की मेजबानी करने पर रोक लगा दी। छह साल की लडक़ी के बलात्कार और हत्या के बाद पाकिस्तान में भारी आक्रोश पैदा हो गया था लेकिन अली के गिरफ्तार होने तथा पिछले महीने आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा मौत की सजा दिए जाने के बाद देश के लोगों का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था। अली फिलहाल जेल में बंद है और दोष साबित होने के खिलाफ उच्च न्यायालय में उसकी अपील पर फैसला लंबित है।
 

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