एफआईआर : अब तेज आवाज में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं,कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने प्रतिबंधित समय रात्रि के दौरान तेज आवाज से डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नवा रायपुर के थाना राखी में आधी रात्रि में तेजी से आवाज करते हुए डीजे डांस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले डीजे संचालक राजू सिंह पिता अर्जुन सिंह (27 वर्ष) निवासी थनौद के विरुद्ध राखी थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया।इनके विरुद्ध अपराध कायम करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे आदि को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि यह घटना 12 दिसंबर की रात की है। जब डीजे संचालक ने बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से ग्राम राखी में कार्यक्रम का आयोजन किया। आधी रात तक बेहद तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया। यह आवाज इतनी तेज थी कि जिसका दुष्प्रभाव बीमारों एवं गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता था । समझाइश देने के बावजूद भी डीजे संचालक ने ध्वनि कम नहीं की। पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक को नोटिस दिया।